अरविंद केजरीवाल की रिहाई एक बार फिर टली, ED की याचिका पर HC में सुनवाई जारी
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फसे अरविंद केजरीवाल को बीते दिन 20 जून को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जिसके बाद कयास लगाया जा रहा था कि आज 21 जून को अरविन्द केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ख़ुशी पर पानी फेर दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने ED की याचिका पर सुनवाई होने तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रहने का आदेश दिया है। जी हां हाईकोर्ट ने कहा, ED की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी कि हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट में ED और अरविंद केजरीवाल के वकील में छिड़ी बहस बड़ी मशक्कत के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी लेकिन कोर्ट ने जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल ED के वकील एसवी राजू ने आरोप लगाया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें दलीलें रखने का मौका नहीं दिया। जिसपे अरविंद केजरीवा...